इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन करीब आ गई है। 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी है। यह संभव है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ जाए लेकिन समझदारी ये है कि आप समय रहते इस काम को निपटा लें। आज हम बताएंगे कि कैसे आप हाउस रेन्ट अलाउंस (HRA)और होम लोन के री-पेमेंट पर एकसाथ टैक्स छूट पा सकते हैं।
दरअसल, कई कर्मचारी या तो हाउस रेन्ट अलाउंस पर या होम लोन पर आयकर कटौती का दावा करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं कि वे इन दोनों कटौतियों को एक साथ क्लेम कर सकते हैं। अगर आप हाउस रेन्ट अलाउंस या होम लोन के री-पेमेंट पर एक साथ टैक्स छूट का दावा करने के योग्य हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट: ब्रांच इंटरनेशनल के फाइनेंस हेड (इंडिया) अंशु अग्रवाल का कहना है कि अगर आप साबित कर सकते हैं कि अपने घर में नहीं रह सकते हैं तो आयकर विभाग हाउस रेन्ट अलाउंस और होम लोन, दोनों पर दावा करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अपना घर उसी शहर में नहीं है जहां आप वर्तमान में काम कर रहे हैं या आप जिस शहर में काम कर रहे हैं वहां घर है लेकिन अपने घर से आपके कार्यस्थल तक यात्रा करने में परेशानी होती है या बच्चों का स्कूल दूर है और हर दिन यात्रा करना एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में आप किराये पर रहते हैं तो एचआरए और होम लोन पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
डेलॉइट इंडिया के सुधाकर सेथुरमन के मुताबिक आपने होम लोन के माध्यम से अपना घर खरीदा है तो भी एचआरए और होम लोन टैक्स लाभ दोनों का दावा कर सकते हैं। हालांकि, वैध कारण जरूरी है। यह भारत के आयकर विभाग को स्वीकार्य है।
ClearTax के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता क्लेम के लिए 4 परिस्थितयों के बारे में बताते हैं।
1) अगर आप एक शहर में घर के मालिक हैं लेकिन दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं।
2) एक शहर में एक घर के मालिक हैं लेकिन उसी शहर में किराए पर रहते हैं।
3) किराए पर अपना घर किराए पर देना और उसी शहर में किराए पर रहना।
4) मकान निर्माणाधीन है और कहीं और किराए पर रहते हैं।
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